कन्नौज: छेड़छाड़ और मारपीट में दो को मिली सजा, अदा करना होगा जुर्माना

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कन्नौज, अमृत विचार। छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंद कुमार ने तीन-तीन साल की जेल तथा चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 10-10 दिन की जेल और भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी रविंद्र पचौरी ने बताया कि …

कन्नौज, अमृत विचार। छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंद कुमार ने तीन-तीन साल की जेल तथा चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 10-10 दिन की जेल और भुगतनी होगी।

सहायक अभियोजन अधिकारी रविंद्र पचौरी ने बताया कि 6 मई 2009 को ठठिया क्षेत्र की महिला ने कल्लू पुत्र राम सिंह यादव व रामलाल पुत्र सोनेलाल वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि वह शाम करीब 6 बजे शौच के बाद वापस आ रही थी तभी आरोपियों ने उसे बुरी नीयत से पकड़कर गिरा दिया। इससे उसे चोट आई। शोर करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 8 फरवरी 2011 को आरोप तय किए गए।

इसके बाद सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दोष सिद्ध पाते हुए दोषियों को सजा व जुर्माने से दंडित किया। न्यायाधीश ने जुर्माने की रकम पीड़िता को दिलाने का आदेश दिया है।

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