मुरादाबाद : सपा के पूर्व विधायक इकराम कुरैशी के धोखाधड़ी मामले में हुई बहस

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Published By Priya
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अभियोजन पक्ष ने कहा-धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से बनाई थी रसीद, बचाव पक्ष ने किया विरोध

मुरादाबाद, अमृत विचार। विधानसभा देहात के पूर्व विधायक सपा नेता हाजी इकराम कुरैशी पर चल रहे गबन और धोखाधड़ी के मामले में शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच अदालत में बहस हुई। आरोप-प्रत्यारोप के चलते समयाभाव के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी। इस पर अदालत ने बहस के लिए 19 नवंबर की तारीख लगाई है।

थाना गलशहीद में दो जून 2000 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि विधानसभा देहात के विधायक हाजी इकराम कुरैशी पर करीब अस्सी हजार रुपए बिजली का बिल बकाया था। आरोप था कि पूर्व विधायक और विद्युत विभाग के एसएसओ रामौतार शर्मा ने मिलकर रुपए जमा करने की नकली रसीद बना ली। मगर 80 हजार रुपए विभाग में जमा नहीं कराए। यह अपने आप में गबन व धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।

 इस मुकदमे की सुनवाई स्पेशल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में दोनों पक्षों के बीच गरमा-गरम बहस हुई। अभियोजन पक्ष ने प्रथम सूचना रिपोर्ट और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अपनी बहस की। बचाव पक्ष की ओर से इसका खंडन किया गया। समय के अभाव के कारण शुक्रवार को बहस पूरी नहीं हो सकी।अदालत ने शेष बहस के लिए शनिवार को पुनः पत्रावली पेश करने के आदेश दिए हैं।

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