संभल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी चाचा को 20 साल की सजा, 20 हजार रुपए का लगा जुर्माना
चार वर्ष पुराने पहले नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने के दोषी चाचा को सोमवार को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही
चन्दौसी/संभल, अमृत विचार। चार वर्ष पुराने पहले नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने के दोषी चाचा को सोमवार को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ये भी पढ़ें- संभल: बरेली के पास सड़क हादसे में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर की मौत, मचा कोहराम
कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 22 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि परिवार के चाचा व ताऊ एक साथ ही रह रहे थे। उसके पिता की मृत्यु वर्ष 2012 में हो गई थी। आरोप था कि 15 वर्षीय भतीजी से आरोपी चाचा ने दुष्कर्म किया। इससे चार-पांच दिन पहले भी आरोपी ने दो बार दुष्कर्म किया था। 10 व 11 फरवरी की रात 11 बजे फिर चाचा ने दुष्कर्म की कोशिश की।
इस पर पीड़ित भतीजी ने शोर मचा दिया। तभी पीड़ित के भाई व ताऊ ने देख लिया। इसके बाद आरोपी चाचा मौके से भाग गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसी रात आरोपी के घर पर दबिश दी। इस दौरान आरोपी नहीं मिला। लेकिन कई दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर नाबालिग किशोरी का मेडिकल कराया था। तभी से आरोपी जेल में है।
सोमवार को मुकदमे की सुनवाई यहां जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय की अदालत में हुई। केस की पैरवी पीड़िता की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र यादव ने की। सोमवार को न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने व साक्ष्यों के आधार पर चाचा को दुष्कर्म का दोषी ठहराया और उसे 20 वर्ष जेल की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
ये भी पढ़ें- संभल: पड़ोसी के घर में मिला दूधिया का शव, दो हिरासत में
