बरेली: पति की हत्या प्रेमी से कराने की आरोपी महिला समेत तीन को उम्रकैद

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Published By Vishal Singh
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20 और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई

बरेली, अमृत विचार। 13 वर्ष पूर्व अवैध संबंध का विरोध करने पर प्रेमी संग षड़यंत्र कर पति की हत्या कराने की आरोपी देवरनिया दमखोदा निवासी नुसरत व प्रेमी युनुस व सह अभियुक्त मनोहर लाल को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 हरेंद्र बहादुर सिंह ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास व क्रमशः कुल 2050-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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एडीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि मृतक यासीन के पिता बुद्धा खां ने थाना देवरनिया में तहरीर देकर बताया था कि यासीन 23 मई 2009 से लापता थे। गांव के ही मनोहर मौर्य व यूनिस अली ने उनके बेटे को अपहरण को धमकी दी थी। आठ दिन के अंदर इन लोगों ने यासीन का अपहरण कर लिया। यासीन की पत्नी नुसरत के दोनों व्यक्तियों से अवैध संबंध थे, जिसका विरोध किया। इसी बात को लेकर उसके बेटे का अपहरण किया गया। जब इन लोगों से यासीन के बारे में पता किया तो तमंचा रख कहा अगर कुछ बोला तो जान ले लेंगे। बेटे को काफी ढूंढा मगर नहीं मिला। जब घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने गया था तब यासीन की पत्नी नुसरत घर से चली गई थी।

नुसरत ने कहा कि मेरे कहने पर यूनुस व मनोहर ने यासीन को मार दिया। उसने बताया कि यूनुस, मनोहर व नुसरत ने 8-10 दिन पहले योजना बनायी थी। नुसरत ने बताया था कि यूनुस व मनोहर यासीन को सिर व पेट पेट पर गंभीर चोटे पहुंचाकर हत्या कर सितारगंज के बैगुल डैम पर डाल आये। मृतक के शव का अज्ञात में खटीमा में पोस्टमार्टम हुआ था। शासकीय अधिवक्ता ने 12 गवाह परीक्षित कराए थे।

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