Section 144 : लखनऊ में 10 जनवरी तक के लिए धारा 144 लागू
अमृत विचार, लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में 25 दिसम्बर से 10 जनवरी तक धारा-144 लागू करने का आदेश दिया गया है।
सर्दी के बीच क्रिसमस और नव वर्ष के अलावा किसान संगठनों के प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए राजधानी में धारा 144 लगाई गई है। ये धारा 10 जनवरी तक जारी रहेगी।
इसके लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने एक अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के मुताबिक, राजधानी में आगामी त्योहार, नववर्ष विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और किसानों के विरोध के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 10 जनवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करवाया जाएगा और पांच से अधिक लोगों को बिना अनुमति जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा।
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