लखनऊ: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू ने किया आत्मसमर्पण, कोर्ट ने जमानत पर किया रिहा
लखनऊ, अमृत विचार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानहानिजनक पम्पलेट छपवाकर बंटवाने के मामले में कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू ने मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में आत्म समर्पण कर दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बीस-बीस हजार रुपए की दो जमानतों पर रिहा कर दिया है।
पत्रावली के अनुसार अजय कुमार उर्फ लल्लू के विरुद्ध डीएचएफएल के एक पूर्व अधिकारी द्वारा मानहानि का परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि वह डीएचएफएल में 18 अक्टूबर 2019 तक रीजनल मैनेजर के पद पर था तथा उसने 22 अक्टूबर 2019 को बजाज फाइनेंस ज्वाइन किया। अदालत में दिए बयान में वादी ने कहा कि डीएचएफएल ने 2 नवम्बर 2019 को अपने दो कर्मचारियों के खिलाफ गलत तरीके से पैसा निवेश करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद अजय कुमार लल्लू ने प्रेस वार्ता की तथा पर्चे छपवा कर कहा कि वादी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मिला हुआ है, इसके बावजूद उसको गिरफ्तार नही किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि लल्लू की प्रेस वार्ता के बाद पुलिस ने वादी को गिरफ्तार कर लिया जिससे वादी की नौकरी चली गई। आरोप यह भी लगाया गया कि अजय कुमार ने वादी पर झूठे आरोप लगा कर मानहानि की। अदालत ने वादी एवं उसके गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या माना कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य हैं।
मामले में मंगलवार को लल्लू ने आत्मसमर्पण के साथ ही जमानत अर्जी भी दाखिल की जिस पर अदालत ने लल्लू को जमानत पर रिहा करते हुए कहा है कि वह न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर हाजिर होगा तथा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और ना ही गवाहों को धमकाएगा।
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