कन्नौज: बच्ची से रेप की कोशिश में दोषी को 10 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

कन्नौज। बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने अभियुक्त को 10 साल की जेल तथा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि 20 अप्रैल 2015 को कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिन के साढ़े तीन बजे उसकी आठ साल की पुत्री घर पर थी जबकि पत्नी दूसरे कमरे में थी। 

इतने में उसके पुत्र के साथ होटल में काम करने वाला राधेश्याम पुत्र भोला रैदास निवासी मसोनामऊ थाना बिलग्राम जिला हरदोई घर आ गया। वह अलग चारपाई पर लेटा था। इसके बाद आरोपी ने बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया तो उसने शोर मचाया। शोरगुल सुनकर पत्नी आई तो आरोपी को यह कृत्य करते देख लिया। इस पर आरोपी फरार हो गया।

सूचना पाकर वह भी करीब डेढ़ घंटे बाद पहुंच गया। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने व विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें आरोप सही पाए गए। सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने दोषी को जुर्माने तथा सजा से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।

यह भी पढ़ें:-कन्नौज: शौचालय में जाने पर प्रधानाध्यापक ने बच्ची को पीटा, स्कूल से काटा नाम

संबंधित समाचार