सुल्तानपुर: मासूमों के अपहरण व हत्या के मामले में चार दोषी करार, 23 दिसंबर को तय होगी सजा
बहुचर्चित कटका हत्याकांड में जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला
अमृत विचार, सुल्तानपुर। बहुचर्चित कटका हत्याकांड में जिला न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने चार आरोपियों को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में आगामी 23 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
बता दें कि 20 दिसंबर 2018 को गोसाईगंज थाने के कटका बाजार निवासी स्कूल गए मासूम श्रेयांश व दिव्यांश का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में बच्चों के परिवार से बदमाशों ने लाखों रुपये की फिरौती मांगी थी। अपहरण के बाद आरोपियों ने श्रेयांश को फावड़े से मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जबकि दिव्यांश गंभीर रुप से घायल हो गया था। गोसाईगंज पुलिस ने अपने ही मालिक के बच्चों का अपहरण कर हत्या करने व जानलेवा हमला करने के मामले में नौकर रघुवर यादव, सह आरोपी सूरज, रूद्रेश भारद्वाज, शिवपूजन शर्मा एवं एक किशोर शिवानंद उर्फ हरिओम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जिस पर जिला जज की अदालत ने चार मुल्जिमों को दोषी ठहराया है, जबकि किशोर आरोपी के सम्बंध में अभी ट्रायल लंबित है। आगामी 23 दिसंबर को अदालत दोषी करार दिए गए चारों आरोपियों को सजा सुनाएगी।
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