लखनऊ: New year पार्टी से जुड़े आयोजनों पर हुई सख्ती, जानें क्या है नया नियम 

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

लखनऊ, अमृत विचार। आने वाले शनिवार को पूरी दुनिया में नए साल का स्वागत लोग करेंगे। इस अवसर का बड़ा बाजार हर साल तैयार रहता है। जिसमें खाने-पीने और मनोरंजन के साधन होटल और रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को उपलब्ध करते हैं। लेकिन इसको लेकर नया नियम जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार नए साल पर यदि पार्टी आयोजित करनी है तो इसके लिए पहले पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। इसके बाद ही आबकारी विभाग पार्टी में शराब की बिक्री के लिए अस्थायी बार का लाइसेंस देगा।

इसको लेकर आबकारी विभाग और पुलिस ने जॉइंट प्लान बनाया है। अस्थायी बार का उनको ही लाइसेंस दिया जा रहा है, जिन्होंने आवेदन के साथ पुलिस से अनुमति प्राप्त होने का पत्र लगाया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इसके बारे में सभी होटल, रेस्त्रां, मैरिज लॉन, इवेंट ऑर्गनाइजर्स या व्यक्तिगत रूप से पार्टियां कराने वाले लोगों को भी सूचना दी जा रही है कि पहले पुलिस की अनुमति ले लें।

ये भी पढ़ें -  वर्ष 2023 में सबसे रोमांचक इन पांच अंतरिक्ष अन्वेषण अभियानों पर होगी नजर

संबंधित समाचार