बरेली: लड़कियों के साथ यौन अपराध मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जियां निरस्त
बरेली, अमृत विचार। तीन नाबालिग लड़कियों के साथ हुए यौन अपराध के तीन अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने तीन अभियुक्तों की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। विशेष लोक अभियोजक सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पहला मामला थाना क्योलड़िया से जुड़ा है।
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आरोपी क्योलड़िया के ग्राम बरनाई केशोपुर निवासी प्रमोद कुमार उर्फ गुड्डू की जमानत अर्जी खारिज की गयी, जिसमें पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि प्रमोद का घर आना जाना था। 17 जुलाई 2022 को दिन में 4 बजे गलत नियत से नाबालिग बेटी (16) को भगा ले गया। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने की बात कबूली थी।
वहीं दूसरा मामला थाना आंवला से जुड़ा है, आरोपी आंवला ग्राम तिगरा खानपुर निवासी इंद्रपाल की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने निरस्त कर दी। पीड़िता के पिता ने आंवला थाने में तहरीर देकर बताया था कि इंद्रपाल का सह अभियुक्त विकास के साथ घर आना जाना था। उसकी नाबालिग लड़की (16) को 29 जून 2022 को शाम 5 बजे इंद्रपाल सहयोगियों की मदद से बहला फुसलाकर ले गया।
विवेचना में पीड़िता ने बताया कि इंद्रपाल पहले चलने के लिए कहता था लेकिन मैंने मना कर दिया था, फिर एक दिन उसने स्वयं बरेली आने को बोला, मैं मान गयी, कमरा लिया और वहां 20 दिन तक रखा। शारीरिक संबंध बनाये। तीसरा मामला सिरौली क्षेत्र से जुड़ा है जिसमें पीड़िता (16) के पिता ने थानाध्यक्ष सिरौली को तहरीर देकर बताया था कि 19 अक्टूबर 2022 की रात 11 बजे सिरौली के ग्राम नवाबपुरा निवासी विशाल मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है लड़की अपने साथ सोने व चांदी के जेवर भी लेकर गयी है, विवेचना में पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोत्तरी की थी।
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