हरदोई: दिखाई हेकड़ी तो लगेगी हथकड़ी, एसपी ने जारी की यह गाइडलाइन

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Published By Deepak Mishra
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हरदोई। एसपी राजेश द्विवेदी ने शुरू हो रहे शुभ मुहूर्त पर लोगों को आर्म्स एक्ट 2016 के नियम 8 के तहत जागरूक करते हुए गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने बताया है लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्रों या धारदार हथियार को सार्वजनिक स्थानों जैसे बस, ट्रेन, बैंक, डाकघर, स्कूल, हास्पिटल और सार्वजनिक समारोह जैसे शादी, सभा, मेले या अन्य अवसर पर ले जाना या उसका प्रदर्शन करा गया तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। 

उनका कहना है कि अगर किसी मजबूरी में आग्नेयास्त्रों को सार्वजनिक स्थान पर ले जाना जरूरी हो तो उस हालात में आग्नेयास्त्रों को होल्स्टर/रक्सकैक में या पूरी तरह से ढके हुए होना अनिवार्य हैं। आर्म्स एक्ट कानून के तहत किसी भी व्यक्ति पर मारने की नियत से बंदूक उठाना भी गैरकानूनी है,भले ही वह लोड न हो।

एसपी का कहना है कि आर्म्स लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर आर्म्स एक्ट के नियम 32 के तहत धारक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।इसके अलावा, बिना लाइसेंस के अवैध हथियार रखने वालों पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है,जिसमें एक से तीन साल तक की कैद के सज़ा हो सकती है। 

उन्होंने बताया कि कानून के तहत डीएम द्वारा जारी किए गए लाइसेंस वाले हथियार ही वैद्य है।शस्त्र अधिनियम 9 इंच से अधिक लंबी तलवार और ब्लेड (जिनका इस्तेमाल रसोई में नहीं होता है) को रखने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

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