अयोध्या : फर्जी आदेश से दर्ज कराई गई थी 80 बीघे जमीन

 चकबंदी अदालत का फैसला - कृषि विवि, स्कूल, आबादी व बंजर खाते में दर्ज हो जमीन

अयोध्या : फर्जी आदेश से दर्ज कराई गई थी 80 बीघे जमीन

अमृत विचार,अयोध्या। मिल्कीपुर की चकबंदी अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। फर्जी आदेश के सहारे इंद्राज फैजाबाद से रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिठला गांव के पास स्थित लगभग 80 बीघे जमीन को कृषि विश्वविद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, आबादी और बंजर के खाते में दर्ज करने का आदेश किया है। यह फैसला चंद्र प्रताप सिंह बनाम मिर्जादेवी तथा अन्य मामलों के विचारण के बाद हुआ है।

 चंद्र प्रताप सिंह बनाम मिर्जा देवी की मूल वाद समेत अन्य मामलों का निस्तारण करते हुए चकबंदी अधिकारी राकेश कुमार खन्ना ने सात पेज के विस्तृत आदेश में कहा है कि ग्राम पिठला की प्रथम चक्र की चकबंदी के वाद संख्या 7560 शिव सेवक सिंह आदि बनाम ग्राम समाज में पारित आदेश 17 /10 /1967  त्रुटिपूर्ण एवं  कूट रचित होने के कारण निरस्त किया जाता है।

गाटा संख्या 65 के खाता संख्या 149 राम प्रकाश सिंह के खाते की 0.18 हेक्टर जूनियर हाई स्कूल पिठला, 4.4 हेक्टेयर आबादी के,1.4 हेक्टेयर बंजर खाते में गाटा संख्या 65 से 0- 75 खाता संख्या 2 आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के खाते में गाटा संख्या 8106 से 1 .8 हेक्टेयर 2 . 5 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 6 से 3. 52 हेक्टेयर गाटा संख्या 65 से 3.5 हेक्टेयर व गाटा संख्या 64 से 5.11 हेक्टर खाता संख्या 324 बंजर के खाते दर्ज हो। 

मिलीभगत कर हुआ था सार्वजनिक भूमि पर कब्जा

 फैसले में निर्मला सिंह,अन्नपूर्णा सिंह, शैलेश सिंह, राम कृपाल सिंह, ऋषि सिंह के खाते में दर्ज लगभग 30 बीघा जमीन बंजर खाते में दर्ज किए जाने का आदेश हुआ है। इसी तरह पिठला  गांव के बगल स्थित नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के खाते की जमीनों को राजस्व कर्मियों व चकबंदी अधिकारियों की मिलीभगत से अपने नाम इंद्राज करा ली गई थी।

जिसके बाद विभिन्न अदालतों व  बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की अदालत से होते हुए पुन: यह मुकदमा चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर की अदालत पहुंचा। फैसले के बाद रायबरेली राजमार्ग किनारे पिठला गांव स्थित करोड़ों रुपए की इस जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का रास्ता साफ हो गया।

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