बरेली: नगर निगम को इंदिरा मार्केट से अतिक्रमण हटाने का आदेश
बरेली, अमृत विचार। जिला अस्पताल के समीप स्थित इंदिरा मार्केट से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नगर निगम व विद्युत विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है। अन्यथा की स्थिति में 30 जनवरी को तलब किया है।
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जागर जनकल्याण समिति के सचिव डॉ. प्रदीप कुमार ने 2017 में नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किया था। इसमें कहा कि जिला अस्पताल से जिला परिषद की ओर जाने वाला 30 फिट चौड़ा सार्वजनिक मार्ग है। इस सड़क पर खोखा फड़ स्थापित हैं। इससे आवाजाही में आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नगर निगम ने मार्ग के दोनों तरफ 6-6 फिट जगह में विधि विरुद्ध तरीके से खोखा-फड़ दुकानदारों को स्थापित कर रखा है, जिससे यह मार्ग तंग होकर चौथाई रह गया है।
वहीं बिजली विभाग ने भी आपूर्ति संहिता का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से अवैध कब्जाधारी फड़, खोखा दुकानदारों को कनेक्शन जारी कर रखे हैं। मामले को वर्ष 2020 में सिटी मजिस्ट्रेट ने अतिक्रमण न मानते हुए खारिज कर दिया था। आदेश को चुनौती देते हुए दांडिक अपील सेशन कोर्ट में दायर की गयी थी, जिसको अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 हरेंद्र बहादुर सिंह ने 18 सितम्बर 2022 को स्वीकार करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट को पुनः विधि अनुसार आदेश दिये जाने का निर्देश दिया था। जनहित के इस मामले की सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में खालिद जिलानी व सेशन कोर्ट में मोहित मेहरा व उनके कनिष्ठ अधिवक्ता राजेश चौधरी व नीरज संघर्षी ने पैरवी की।
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