Budget 2023: नई कर व्यवस्था में बदलाव से आयकरदाताओं को होगा फायदा

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Published By Om Parkash chaubey
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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में नई कर व्यवस्था में बदलाव से करदाताओं को लाभ होगा। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय नौ लाख रुपये है तो उन्हें अब 45,000 रुपये की ही कर देने होंगे, जो पहले 60,000 रुपये बनता था। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति की आय अगर 15 लाख रुपये सालाना है, उसे केवल 1.5 लाख रुपये या अपनी आय का केवल 10 प्रतिशत ही कर देना होगा।

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यह नयी कर व्यवस्था के मौजूदा स्वरूप के तहत बनने वाले 1,87,500 रुपये से करीब 20 प्रतिशत कम है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘यह नई कर व्यवस्था सभी करदाताओं को बड़ी राहत देगा।’’ नई कर व्यवस्था में जिस बदलाव का प्रस्ताव किया गया है, उसके तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। हालांकि, निवेश और आवास भत्ता जैसी छूट वाली पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

साथ ही पुरानी कर व्यवस्था में मानक कटौती के रूप में 50,000 रुपये का लाभ अब नई कर व्यवस्था में भी मिलेगा। इसके अलावा, बजट में गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश के एवज में किये जाने वाले भुगतान पर कर छूट की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

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