बरेली: जानलेवा हमला केस में पूर्व मंत्री भगवत सरन समेत 10 की जमानत मंजूर
बरेली, अमृत विचार। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी केसर सिंह के दो समर्थक तेजराम व महेंद्र गंगवार पर जानलेवा हमले के आरोपी पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, उनके भाई योगेंद्र, भतीजे तरुण कुमार उर्फ अंशु, ओमेंद्र उर्फ ओमेंद्र कुमार, ब्लाक प्रमुख विनोद दिवाकर, पुरुषोत्तम गंगवार, शेर सिंह, सुधीर कुमार मिश्रा, वीरपाल सिंह गंगवार और अनिल गंगवार की जमानत अर्जी मंगलवार को स्पेशल जज एमपी/एमएलए देवाशीष ने मंजूर कर ली।
आरोपी के अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह भड़ाना ने तर्क दिया कि मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। वादी और आरोपियों के बीच समझौता हो चुका है। सभी आरोपियों ने स्वयं कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया है। 23 फरवरी से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को व्यक्तिगत बंधपत्र व एक-एक लाख रुपये के दो जमानती दाखिल करने पर सशर्त जमानत दी। शर्तों में उल्लेख किया कि आरोपी ट्रायल के दौरान सहयोग करेंगे। गवाहों को न तो डरायेंगे और न ही धमकाएंगे। जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। शर्तों में किसी का भी उल्लंघन करने पर जमानत के निरस्तीकरण का आधार होगा।
ये भी पढ़ें- बरेली: सपा के पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने कोर्ट में किया सरेंडर
