सुलतानपुर : बिना लाइसेंस विधि व्यवसाय करने पर दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज
कादीपुर/सुलतानपुर, अमृत विचार। बिना अधिवक्ता लाइसेंस प्राप्त किए विधि व्यवसाय करने, अधिवक्ताओं को बदनाम करने तथा मारपीट कर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई बार एसोसिएशन कादीपुर की ओर से गठित जांच समिति की तहरीर पर की गई है।
बार एसोसिएशन कादीपुर के अध्यक्ष बद्री प्रसाद सिंह एवं सचिव मंगला प्रसाद तिवारी के निर्देश पर गठित जांच समिति के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह एडवोकेट ने कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि बनकेगांव निवासी रीता बीते लगभग तीन वर्षों से बिना अधिवक्ता लाइसेंस प्राप्त किए वंशराज विश्वकर्मा एडवोकेट एवं बृजेश कुमार एडवोकेट के साथ विधि व्यवसाय कर रही थी और आम लोगों को गुमराह कर रही थी।
तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि रीता का गजइनपुर गांव निवासी सेवा निवृत्त प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र से संबंध हो गया था। रीता की शादी तय होने पर प्रभाकर मिश्र ने एक पत्र लिखकर 29 अधिवक्ताओं के नाम व उनके पिता के नाम अंकित करते हुए होने वाले पति को भेजा, जिससे अधिवक्ताओं की मानहानि हुई।
आरोप है कि उक्त पत्र को आधार बनाकर रीता ने बार के सदस्य सूर्यभान एडवोकेट के चैंबर में पहुंचकर गाली-गलौज की तथा डंडे और थप्पड़ों से मारपीट की। इसके बाद 25 नवंबर को रीता द्वारा सूर्यभान एडवोकेट के विरुद्ध फर्जी मुकदमा भी दर्ज कराया गया।
मामला बार एसोसिएशन के संज्ञान में आने पर कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, जिसमें जांच के उपरांत सूर्यभान एडवोकेट को निर्दोष तथा रीता को दोषी पाया गया। इसके पश्चात जांच समिति के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह एडवोकेट ने बार अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देश पर रविवार को कोतवाली में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने रीता एवं प्रभाकर मिश्र के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
