बरेली: चंद्रा ऑटोमोबाइल में पकड़ा बाल श्रमिक, पड़ा 20 हजार का जुर्माना
उप श्रमायुक्त ने जुर्माना लगाकर वसूली प्रमाण पत्र जारी किया, जुर्माने की वसूली को प्रमाण पत्र एडीएम कार्यालय भेजा
बरेली, अमृत विचार। श्रम विभाग ने करीब चार माह पहले बदायूं रोड पर चंद्रा ऑटोमोबाइल के यहां बाल श्रमिकों का सर्वे किया। इस दौरान वहां बाल श्रमिक कार्य करता मिला। इस मामले में अब उप श्रमायुक्त दिव्य प्रताप सिंह ने चंद्रा ऑटोमोबाइल के मालिक हेमेंद्र सिंह पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना वसूलने के लिए वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिया।
उप श्रमायुक्त ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कार्यालय वसूली प्रमाणपत्र भेज हेमेंद्र सिंह से वसूली कराने को कहा है। साथ ही वसूली धनराशि का बैंकर्स चेक, बैंक ड्राफ्ट अध्यक्ष बाल श्रम पुनर्वासन एवं कल्याण निधि बरेली के नाम बनवाकर उप श्रमायुक्त कार्यालय भिजवाने के भी निर्देश दिए हैं।
उप श्रमायुक्त की ओर से जारी किए वसूली प्रमाणपत्र में कहा कि 12 अक्टूबर 2022 को बाल श्रम सर्वेक्षण के दौरान हेमेंद्र सिंह मैसर्स चंद्रा ऑटोमोबाइल, बदायूं रोड के यहां बाल श्रमिक खतरनाक उद्योग/व्यवसाय में नियोजित पाए गए थे। जिसके लिए ऑटोमोबाइल के मालिक से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 10 दिसंबर 1996 के पैरा 27 में दिए गए आदेशों के अनुपालन में 20 हजार प्रति बाल श्रमिक की दर से धनराशि की वसूली की जानी है।
इसके लिए 29 नवंबर 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया लेकिन उक्त धनराशि 20 हजार अभी तक जमा नहीं की गई। यह धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जानी है, इसलिए ऑटोमोबाइल मालिक के लिए 28 फरवरी को वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया था।
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