मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई, कोर्ट ने पूर्व डिप्टी CM की CBI कस्टडी 2 दिन बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की आज यानी शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान CBI ने उनकी 3 दिन की कस्टडी और मांगी। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ दो दिन की रिमांड बढ़ाई है। वहीं, सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 10 मार्च को सुनवाई होगी।
26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद 27 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की कस्टडी में भेजा था, जो आज (4 मार्च) को पूरी हो गई है। कोर्ट में पेशी से पहले CBI मुख्यालय के बाहर पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF को तैनात किया गया है।
शुक्रवार को सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि CBI की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है। जब भी उन्हें बुलाया गया, वे आए हैं। उन्होंने दलील दी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो CBI कर चुकी है।
इससे पहले AAP नेता संजय सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने CBI को सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी दी थी। 28 फरवरी की सुबह कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
उन्होंने कोर्ट से मामले पर फौरन सुनवाई की अपील की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि 28 फरवरी को सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। सीधे हमारे पास आने का क्या मतलब है। हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एमके नागपाल ने सीबीआई अधिकारियों से सख्त लहजे में पूछा कि आपको और कितना समय चाहिए। क्या आपको लगता है कि रिमांड का आदेश गलत है। अगर ऐसा है तो आप उसे हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। बचाव पक्ष का कहना है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबियत सही नहीं है। पिछले 20 साल से उनका स्वास्थ्य सही नहीं है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज एमके नागपाल को सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अभी भी जांच एजेंसी के साथ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
सीबीआई ने कहा कि अभी तक कुछ अधिकारियों के साथ मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाया गया है। इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेटेशन डाली गई थी, इसलिए समय वहां लगा। मनीष सिसोदिया का अलग-अलग गवाहों से आमना सामना करवाना है, इसलिए 3 दिन की रिमांड और चाहिए।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एमके नागपाल द्वारा सीबीआई से यह पूछने पर कि अभी तक आपने कितने घंटे की पूछताछ की। मनीष सिसोदिया को आप और ज्यादा दिनों तक रिमांड पर क्यों रखना चाहते हैं। इसके जवाब में सीबीआई ने अदालत को बताया कि दस्तावेज जो जांच के लिए जरूरी हैं, वो मिसिंग हैं।
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