प्रयागराज: पशुधन विभाग भर्ती घोटाले की एसआईटी रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर प्रमुख सचिव से जवाब तलब

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। वर्ष 2017 में हुए पशुधन विभाग में भर्ती घोटाले की एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए प्रमुख सचिव, पशुधन को निर्देश दिया है कि वह मुकदमे की अगली तारीख यानी 28 मार्च तक प्रगति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। उक्त आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने मोहम्मद अकरम व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। 

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि 26 अप्रैल 2022 के आदेश में चार सप्ताह का समय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिया गया था, लेकिन बार-बार मांगने के बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। अतः प्रमुख सचिव इस बारे में स्पष्टीकरण दें। मालूम हो कि पशुधन विभाग में वर्ष 2014 में प्रसार अधिकारी के पद का भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था। कुल 1005 लोगों की नियुक्ति की गई। बाद में भर्ती में अनियमितता और घोटाले का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी। एसआईटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया था कि जांच जारी है तथा दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है, लेकिन इसके बाद कोई प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति दर्ज करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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