बरेली: स्कूल नहीं मान रहे कोर्ट के आदेश, कोरोना काल में ली गई फीस नहीं की वर्तमान सत्र में समायोजित
बरेली, अमृत विचार। कोरोना काल के दौरान सत्र 2020-21 में ली गई फीस का 15 प्रतिशत स्कूलों को वापस करना होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीते दिनों यूपी सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया था। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ. रूपेश कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सभी डीएम, डीआईओएएस और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था। लेकिन बरेली में इसका असर नहीं दिख रहा है।

कोरोनकाल के दौरान स्कूलों द्वारा ली गई फ्रीस को वर्तमान सत्र में समायोजित कराने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूलों ने संज्ञान में नहीं लिया है। इस मामले में आज व्यापारी सुरक्षा फोरम ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिकायत की है।

कोरोनाकाल के दौरान आम आदमी अपना जीवनयापन करने को त्रस्त रहा। अपने परिवार का पालन पोषण करना, पढ़ाई करवाना, व्यापार संभालना, रोजगार आदि सभी काम अस्त व्यस्त हो गया थे। जिसके दुष्परिणाम आज भी आर्थिक रूप से कहीं न कहीं आम आदमी की कमर तोड़े हुए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा अभिभावकों को राहत देने वाला आदेश दिया गया था। जिसमें कोरोनाकाल के दौरान स्कूलों द्वारा ली गई फीस वर्तमान सत्र में समायोजित किए जाने का आदेश पारित हुआ था।
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