लखनऊ : मासूम के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद
आरोपी बच्चे के स्कूल में था कर्मचारी
लखनऊ, अमृत विचार। नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुराचार करने के आरोपी मनोज कोरी को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील शैलेश कुमार सिंह के अनुसार बिरहाना स्थित एक स्कूल के कर्मचारी मनोज कोरी के विरुद्ध स्कूल की प्रधानाचार्य ने 9 जुलाई 2019 को थाना वजीरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि एक दिन पूर्व यानि 8 जुलाई 2019 को विद्यालय में छुट्टी हो जाने के बाद मासूम के साथ मनोज कोरी ने दुराचार किया जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
पुलिस को दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि मनोज कोरी को विद्यालय परिसर से हटा दिया गया है तथा अब भविष्य में बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अदालत ने पीड़ित बच्चे के बयान व प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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