सुलतानपुर: दलित किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। विशेष अदालत एससी एसटी एक्ट न्यायाधीश नवनीत गिरि ने दलित किशोरी के अपहरण व दुराचार करने के दोषी रामकेवल उर्फ कमला प्रसाद को उम्रकैद एवं 37 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाकर शनिवार को जेल भेज दिया। न्यायाधीश नवनीत गिरि ने सह आरोपी शिवकुमार पर आरोप साबित न होने के चलते उसे बरी कर दिया।

तीसरे सह आरोपी राजकरन के किशोर होने के चलते उसकी फाइल पृथक  किशोर न्याय बोर्ड मे चल रही है। एडीजीसी गोरखनाथ शुक्ल ने बताया कि 23 साल पूर्व  23 जनवरी 2000 को मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपियों ने शौच के लिए गई 14 वर्षीय दलित किशोरी का अपहरण किया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

किशोरी के पिता ने मुसाफिरखाना थाने मे मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने शनिवार को रामकेवल उर्फ कमला प्रसाद को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट मोहर्रिर विश्वजीत सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि मे से 50 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।

दुष्कर्मी को 10 साल जेल की सजा, कोर्ट ने सात लाख 50 हजार का लगाया जुर्माना 
सुलतानपुर, अमृत विचार। पॉक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व उसकी आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के दोषी शुभम पांडेय को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल सात लाख 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाकर शनिवार को जेल भेज दिया।

एडीजीसी विवेक सिंह के मुताबिक मोतिगरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव मे 25 फरवरी  2020 को शौच के लिए गई किशोरी से आरोपी ने दुराचार की वारदात को अंजाम दिया व उसकी आपत्तिजनक फोटो खींच कर वायरल किया था। कोर्ट ने पेश गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी शुभम पांडेय को 10 साल के कठोर कारावास व कुल सात लाख 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर शनिवार को जेल भेज दिया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि मे से 75 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।

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