Haldwani News: ओवरलोड बंद नहीं हुआ तो कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा, खनन वाहन स्वामियों ने दी चेतावनी 

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Published By Shobhit Singh
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हल्द्वानी, अमृत विचार। वन विकास निगम के वाहन समेत 195 क्विटंल आरबीएम ढोने के आदेश के विरोध में वाहन स्वामियों ने आरएम, डीएलएम को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी कि यदि वन निगम ने तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

गौला खनन संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को वन निगम के आरएम व डीएलम को ज्ञापन सौंपा। वाहन स्वामियों ने कहा कि पूर्व में  नदी से सिर्फ 108 क्विंटल आरबीएम निकालने की अनुमति होती थी यदि कोई ओवरलोड करता था ता एक दिन की निकासी बंद होती थी। इससे ओवरलोड पर भी अंकुश था और वाहन भी सही रहते थे। 

उन्होंने आरोप लगाया कि इस खनन सत्र में वन निगम के मनमाने आदेश आ रहे हैं। कभी वन निगम मनमाना वजन ढोने की छूट देता है। जब इसके विरोध में वाहन स्वामी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर पुराना आदेश लागू किया जाता है लेकिन अब वन निगम ने फिर से वाहन समेत 195 क्विंटल आरबीएम ढोने का आदेश दिया है जो कि पूरी तरह ओवरलोड को बढ़ावा दे रहा है। 

इसको लेकर प्रशासन, परिवहन, वन निगम, वन विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है। इधर, वन निगम के अधिकारियों ने सफाई दी कि यह अधिकतम है, वाहन स्वामी सुविधानुसार ला सकता है। बात नहीं बनते देख वाहन स्वामियों ने ओवरलोड पर अंकुश लगाने के लिए ईद  के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। इस दौरान अध्यक्ष पम्मी सैफी, इंदर सिंह बिष्ट, पृथ्वी पाठक, वीरेंद्र जग्गी, जीवन बोरा आदि मौजूद थे।

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