लखनऊ: आरक्षण के मुद्दे पर 69000 शिक्षक भर्ती में 19 हजार सीटों पर विशेष अपील दायर, 25 अप्रैल को सुनवाई

Amrit Vichar Network
Published By Ankit Yadav
On

आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच में दी चुनौती

अमृत विचार, लखनऊ। यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में 19 हजार सीटों के चयन को लेकर बीते 13 मार्च को आरक्षण के मुद्दे पर एकल पीठ का फैसला आया था। वहीं एकल पीठ के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती देकर विशेष अपील दायर की गई है। जिसकी सुनवाई दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष 25 अप्रैल को होगी।

बता दें कि यह अपील 13 अभ्यर्थियों ने दायर की है, जो खुद को आरक्षण पीड़ित बताते हैं। उनका कहना है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में करीब 19 हजार सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। इसके अलावा उनका कहना है कि इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सही तरीके से ओवरलैपिंग भी नहीं कराई गई है जो कि पूरी तरह से गलत है।

राज्य सरकार ने नहीं जारी की मूल चयन सूची

अभ्यर्थियों का कहना है कि किसी भी भर्ती में एक मूल चयन सूची बनाई जाती है। लेकिन 69 हजार शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन सूची पर अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सबकैटिगरी आदि को छुपा दिया गया और भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर दिया गया। जो पूरी तरह से गलत है। साथ ही राज्य सरकार हर भर्ती की एक मूल चयन सूची जारी करती है लेकिन इस भर्ती की मूल चयन सूची आज तक जारी नहीं की गई। मूल चयन सूची में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटागरी, सबकैटिगरी आदि को विभाग की साइट पर अपलोड किया जाता है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने मूल चयन सूची को जारी नहीं किया। 

3 महीने में मूल चयन सूची कैसे बनाएगी सरकार

बता दें कि बीते 13 मार्च को एकल पीठ ने राज्य सरकार को इस भर्ती की पूरी सूची को ठीक करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। जिसमें एटीआरई को सिलेक्शन पार्ट बताकर सूची बनाने का आदेश दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है, जो कि चयन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार 3 महीने में मूल चयन सूची कैसे बना सकती है। इसी दलील के साथ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने सिंगल बेंच के आदेश को लखनऊ पीठ की डबल बेंच में चुनौती देते हुए विशेष अपील दायर की है। जिसकी सुनवाई लखनऊ पीठ की डबल बेंच में 25 अप्रैल को सूचीबद्ध है।

ये भी पढ़ें:- Supreme Court: अतीक- अशरफ की हत्या की स्वतंत्र जांच कराने के अनुरोध वाली याचिका पर 28 अप्रैल को होगी सुनवाई

संबंधित समाचार