बस्ती : नाबालिगों से कराया चुनाव प्रचार तो सीडब्लूसी करेगी कार्रवाई

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Edited By Amrit Vichar
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बस्ती, अमृत विचार। न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने बुधवार को पत्र जारी कर राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वह नाबालिग से चुनाव प्रचार न कराएं और न ही चुनाव से जुड़े किसी काम में उनको लगाएं।

अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार के द्वारा बच्चों का प्रचार में उपयोग किया गया तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देश का कठोरता से पालन किया जाय।

न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने बताया है कि जारी दिशा निर्देश के अनुसार अपने निजी स्वार्थ के लिए चुनाव प्रचार में किसी भी बच्चे का प्रयोग करना प्रथम दृष्टया किशोर न्याय ( बाल देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75 का  उल्लघन है। बाल अधिनियम का पालन सभी को हर हाल में करना ही होगा। बच्चों से पोस्टर लगवाना, लालच देकर नारे लगाने का कार्य कराना ठीक नहीं है। ऐसे कार्यों से शिक्षा का अधिकार ( आरटीई) अधिनियम 2019 की भी अवहेलना होगी। बच्चे सबके लिए अमूल्य है, इसलिए बाल हित का ध्यान भी सभी को मिलजुल कर रखना होगा।

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