काशीपुर: कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को दिए 13.29 लाख भुगतान के आदेश

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर, अमृत विचार। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद की सुनवाई करते हुए एमएसीटी/द्वितीय एडीजे की अदालत ने मृतक आश्रितों को 13.29 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान एक इंश्योरेंस कंपनी को अदा करने के आदेश दिए हैं। जिसमें कंपनी इस राशि को वाहन स्वामी से वसूल करने की अधिकारी होगी।

मोहल्ला महेशपुरा, मदर कॉलोनी निवासी अब्दुल गफ्फार ने अपने अधिवक्ता अफसर अली खान के माध्यम से याचिका दायर की थी कि 23 मार्च 2019 को उसका पुत्र इमरान व इरफान सुल्तानपुर पट्टी पिपलिया मोड पर कच्ची पटरी पर खड़े होकर बात कर रहे थे।

तभी एक डंपर के चालक ने उनके पुत्रों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। 25 मार्च 2019 को उन्होंने डपंर चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। याचिका में कहा गया कि अविवाहित बहन की शादी का जिम्मा भी दोनों भाइयों पर था। याचिका पर सुनवाई करते हुए एमएसीटी/द्वितीय एडीजे रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया है कि कंपनी याचिकाकर्ता को 13.29 लाख रुपये की राशि का भुगतान करे। इस राशि पर वाद प्रस्तुत होने की तिथि से 6 प्रतिशत ब्याज भी देय होगा।

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