रुद्रपुर: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Shweta Kalakoti
On

विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला

एडीजीसी ने अदालत में पेश किए 8 गवाह

रुद्रपुर, अमृत विचार।  किशोरी के साथ दुष्कर्म प्रकरण में अपना फैसला सुनाते हुए विशेष अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो दोषी को 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत के सामने 8 गवाह पेश किए।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विकास गुप्ता ने बताया कि 9 अप्रैल 2021 को नानकमत्ता निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 8 अप्रैल की रात को परिवार खाना खाकर सो गया था। सुबह उठने पर पता चला कि उसकी 14 साल की बेटी बिस्तर पर नहीं है। काफी खोजबीन की मगर किशोरी का कोई सुराग नहीं लगा। जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया।

पूछताछ में किशोरी ने जंगल जोरी ठेर निवासी वासुदेव गुप्ता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने 10 अप्रैल को पीड़िता का सितारगंज में मेडिकल करवाया। जहां मेडिकल रिपोर्ट में चिकित्सकों ने दुष्कर्म की पुष्टि की। जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो के तहत केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल जज पॉक्सो अश्विनी गौड़ की अदालत में शुरू हुई। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विकास गुप्ता ने अदालत के सामने 8 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल पॉक्सो न्यायाधीश ने दोषी वासुदेव गुप्ता को बीस साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड देने का फैसला सुनाया है।

 

संबंधित समाचार