संत कबीर नगर : रेप की शिकार नाबालिग दलित छात्रा ने एसपी को भेजा पत्र, लगाई न्याय की गुहार
अमृत विचार, संत कबीर नगर । थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत पुलिस चौकी औद्योगिक क्षेत्र के एक गांव निवासी एक नाबालिग दलित छात्रा ने पुलिस अधीक्षक को जन सुनवाई पोर्टल पर प्रार्थना पत्र भेजकर कर उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपहरण कर उसके साथ जबरन बलात्कार करने वाले जनपद गोरखपुर के थाना सहजनवा अन्तर्गत ग्राम मोहम्मदपुर निवासी अभियुक्त रियाजुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी कराते हुए उसके पिता द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज कराये गये मुकदमा अपराध संख्या 346/2023 धारा- 363, 366 भा० द० वि० की प्रचलित विवेचना में बलात्कार, एससी/एसटी, पास्कों एक्ट की धाराओं की तत्काल बढोत्तरी करने हेतु विवेचना अधिकारी/ प्रभारी उप निरीक्षक पुलिस चौकी औद्योगिक क्षेत्र थाना- कोतवाली खलीलाबाद को निर्देशित किये जाने की मांग की है।
जन सुनवाई पोर्टल पर पुलिस अधीक्षक को भेजे गये पत्र में थाना कोतवाली खलीलाबाद के पुलिस चौकी औद्योगिक क्षेत्र निवासी बलात्कार की शिकार अनुसूचित जाति की नाबालिग छात्रा ने लिखा है कि रियाजुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर से उसकी दोस्ती फेसबुक के माध्यम हुई और बातचीत हमेशा होती रहती थी। बातचीत के दौरान रियाजुद्दीन ने मुझसे शादी करने का झांसा देकर मेरे साथ दर्जनों बार शारीरिक संबंध बनाया। जब वह रियाजुद्दीन पर शादी करने का दबाब बनाई तो 11अप्रैल 2023 को रात्रि ग्यारह बजे रियाजुद्दीन मेरे घर के निकट आया और कहा कि चलो मुम्बई चलते हैं और वहीं तुमसे शादी करेंगे और तुम्हें ऐशो आराम से रखेंगे। मैं रियाजुद्दीन की बातों पर विश्वास करके उसके साथ चार पहिया वाहन में बैठ गई।
मुझे लेकर रियाजुद्दीन इंडस्ट्रियल एरिया खलीलाबाद पहुंचा जहां रात्रि के अंधेरे में सुन सान जगह पर गाड़ी रोकर कहा कि जब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं तो तुम परेशान क्यों हो रही हो और चार पहिया में मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। फिर खलीलाबाद रेलवे स्टेशन ले गया और वहां से मुम्बई ले गया। मुम्बई में एक कमरे में रखा जहां रियाजुद्दीन और उसके गांव के ही दो अज्ञात मित्रों जिसे देखकर मैं पहचान सकती हूं, ने बारी बारी से मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुझे सड़क पर छोड़कर भाग गये। मुम्बई पुलिस ने मुझे जेल में बन्द कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर मेरे पिता मुम्बई पहुंच कर मुझे छुड़ाकर घर लाए तो रियाजुद्दीन ने मुझे फोन पर धमकी दिया कि अगर पुलिस केस करोगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा।
मेरे पिता की तहरीर पर रियाजुद्दीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ तथा मेरा धारा-164 सीआरपीसी का बयान हुआ। जिसमें मेरे साथ बलात्कार करने की कोई बात मुझसे पूछी ही नहीं गई। रियाजुद्दीन के डर से मैं बलात्कार वाली बात नहीं बता पाई थी। रियाजुद्दीन व उसके मेली मददगार मेरे पिता पर केस सुलह न करने पर जान से मारकर लाश गायब करने की बराबर धमकी दे रहे हैं। बलात्कार की शिकार दलित नाबालिग छात्रा ने मु० अ० सं० 346/2023 धारा- 363, 366 भा० द० वि० कि प्रचलित विवेचना में बलात्कार, एससी/एसटी, पास्को एक्ट की धाराओं की तत्काल बढोत्तरी कराकर अभियुक्त रियाजुद्दीन को शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तार करने हेतु विवेचना अधिकारी/प्रभारी उप निरीक्षक पुलिस चौकी औद्योगिक क्षेत्र थाना- कोतवाली खलीलाबाद को निर्देशित किये जाने की मांग की है।
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