नैनीताल हाईकोर्ट ने दिये आदेश, वन बार-वन वोट नियम का कड़ाई से हो पालन
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 5 जुलाई को होने वाले चुनाव में बार कौंसिल ऑफ उत्तराखंड द्वारा निर्धारित नियम 'वन बार-वन वोट' का कड़ाई से पालन होगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ता की शिकायत बार कौंसिल में की जाएगी।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु गठित चुनाव समिति की मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीके जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के परिपत्र 26 नवम्बर 2015 के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी मतदाताओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि एक बार-एक वोट नियम का उल्लंघन न हो।
जिन सदस्यों ने अपना पंजीकरण दूसरे राज्य की बार काउंसिल में किया है और उनका पंजीकरण उत्तराखंड स्थानांतरित नहीं हुआ है, वे भी चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। जिन अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल के निर्देशानुसार अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वे अधिवक्ता भी मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे।
चुनाव समिति ने तय किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों से मतदाताओं को अनुचित लाभ देकर प्रभावित न करने, चुनाव अवधि के दौरान उच्च न्यायालय स्थित अधिवक्ता कक्षों का उपयोग चुनाव प्रचार या अन्य गतिविधि के लिये न करने, मतदान की तिथि तक बार एसोसिएशन परिसर में या निर्दिष्ट मतदान क्षेत्र में हैंड बिल, पम्फलेट का वितरण न करने को कहा गया।
साथ ही, मतदान के समय सभी मतदाताओं के पास हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी पहचान पत्र होना अनिवार्य किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उत्तराखंड बार काउंसिल के सचिव को पत्र लिखकर बार एसोसिएशन चुनाव सम्पन्न कराने हेतु बार काउंसिल से पर्यवेक्षकों की टीम भेजने व बार काउंसिल से वोटर लिस्ट भेजने की अपील की है। बैठक में चुनाव कमेटी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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