मनीष कश्यप को पटना की अदालत में पेशी का आदेश, फर्जी वीडियो जारी करने का है आरोप

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Edited By Amrit Vichar
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पटना। तमिलनाडु में कथित रूप से बिहारी मजदूरों के साथ हुए हिंसक हमलों के फर्जी वीडियो जारी करने के आरोप में मदुरई की जेल में बंद पत्रकार मनीष कश्यप को बिहार के पटना में लंबित चार मामलों में सशरीर पेश करने का आदेश आज यहां की एक विशेष अदालत ने दिया। 

आर्थिक अपराध मामलों के विशेष प्रभारी न्यायाधीश मनोरंजन झा की अदालत ने जहां एक और पूर्व से लंबित तीन मामलों के कस्टडी वारंट पर यह आदेश दिया है वहीं दूसरी ओर एक नए मामले में पेशी वारंट जारी करते हुए सशरीर पेशी के लिए 11 जुलाई 2023 की अगली तिथि निश्चित की है। गौरतलब है कि पटना पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने पत्रकार मनीष कश्यप समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार मामले दर्ज किए हैं। 

इन चार मामलों में से एक मामले में विशेष इकाई आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इनमें से तीन मामलों में मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में लिया जा चुका है जबकि एक मामले में उनकी उपस्थिति के लिए पेशी वारंट जारी किया गया है। पत्रकार मनीष कश्यप पटना की जेल में बंद थे। तमिलनाडु पुलिस वहां लंबित मुकदमे में पेशी के लिए तमिलनाडु लेकर गई थी। 

वर्तमान में पत्रकार मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरई की अदालत में लंबित एक मामले में जेल में बंद है। पटना में आर्थिक अपराध इकाई शाखा थाना कांड संख्या 3/2023, 4/2023, 5/2023 एवं 6/2023 के रूप में चार प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान कर रही है, जिसमें से आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 4/2023 में मनीष कश्यप समेत तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है एवं 6/2023 में मनीष कश्यप की उपस्थिति के लिए पेशी वारंट जारी किया गया है। 

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