प्रयागराज : पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की जमानत याचिका मंजूर; सजा पर फिलहाल रोक नहीं

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अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दोषी करार गाजीपुर के पूर्व बसपा सांसद अफ़ज़ाल अंसारी को फिलहाल राहत नहीं दी है। कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। जिसके कारण उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अन्य मामलों में जमानत न होने के कारण रिहाई नहीं हो सकी।

उक्त मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ ने पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान पारित किया। गौरतलब है कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गाजीपुर के मुहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 29 अप्रैल 2023 को चार साल की सजा सुनाई थी और एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था। इसके दो दिन बाद ही अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म होने का आदेश आ गया।

पूर्व सांसद ने जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।कोर्ट ने उनकी सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 जुलाई 2023 को फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया। वर्तमान आपराधिक अपील की सुनवाई आगामी 11 सितंबर 2023 को सुनिश्चित की गई है। कोर्ट ने मुख्य रूप से कहा कि उपरोक्त अपील के लंबित रहने के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की 50% राशि की वसूली पर रोक रहेगी।

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