छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जारी 

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Published By Ashpreet
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम चुनावों के पूर्व निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। राज्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने यह जानकारी देते हुए बताया मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के दिन से 31 अगस्त तक निर्धारित प्रारूपों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे।

30 दिनों की इस अवधि के दौरान चार दिन, 12-13 अगस्त और 19-20 अगस्त को बूथ स्तर पर विशेष शिविर का भी आयोजन होगा। इस दौरान 01 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

विशेष शिविरों में मृत, डुप्लीकेट या स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। पूर्व से पंजीकृत मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप और वोटर सर्विस पोर्टल भी उपलब्ध हैं।

बीएलओ द्वारा फॉर्म भरने के लिए बीएलओ एप का प्रयोग किया जाएगा। उन्होने बताया कि 31 अगस्त तक प्राप्त होने वाले दावा-आपत्तियों की साप्ताहिक सूची सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक कर दी जाएगी। साप्ताहिक रूप से इस सूची का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशन किया जाएगा। 22 सितम्बर तक सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण कर 04 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फॉर्म-16 में किया जाएगा।

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