पशु क्रूरता पर लगेगा लगाम, पालतू जानवरों की दुकानें व कुत्ता प्रजनकों के पंजीकरण की अधिसूचना जारी

पशु क्रूरता पर लगेगा लगाम, पालतू जानवरों की दुकानें व कुत्ता प्रजनकों के पंजीकरण की अधिसूचना जारी

चंडीगढ़। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए, पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने गुरुवार को आदेश दिया कि सभी पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्तों के प्रजनकों को पंजाब राज्य पशु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जारी की जायेगी। 

पंजाब भवन में राज्य पशु कल्याण बोर्ड की प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुरमीत सिंह खुडियां ने विभाग के अधिकारियों को पंजीकरण प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों से आवारा जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने का आग्रह करते हुए विभाग के अधिकारियों से लोगों को मानव-पशु सामंजस्यपूर्ण जीवन के बारे में जागरूक करने और जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए सेमिनार, व्याख्यान और सोशल मीडिया अभियान चलाने के लिए भी कहा। 

आवारा पशुओं के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों को रेखांकित करते हुए प्रमुख सचिव पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विकास प्रताप ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि सभी जिलों में पशु क्रूरता निवारण सोसायटी (एसपीसीए) का गठन किया गया है और ये सोसायटी पशुओं के कल्याण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इसके अलावा, राज्य में लगभग 471 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए 20 पशु बाड़ों का भी निर्माण किया गया है।

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