Chitrakoot: बच्चियों से घिनौनी हरकतें करने वाले दुकानदार को 20 साल की सजा, एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
चित्रकूट में बच्चियों से घिनौनी हरकतें करने वाले दुकानदार को 20 साल कठोर कारावास।
चित्रकूट में बच्चियों से घिनौनी हरकतें करने वाले दुकानदार को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
चित्रकूट, अमृत विचार। मासूम बच्चियों से घिनौनी हरकतें और दुराचार करने के दोषी दुकानदार को न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसे एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि सात अक्टूबर 2020 को भरतकूप थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी सात वर्षीया बेटी अपनी हमउम्र के साथ समरजीत यादव पुत्र संता की दुकान सामान लेने गई थी। दुकानदार समरजीत ने दोनों के साथ अश्लील हरकतें कीं। घर आकर दोनों बच्चियों ने इसकी जानकारी महिलाओं को दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद लड़कियों के बयान के आधार पर दुराचार की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। धारा 6 तथा धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दोषी समरजीत को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी। उसे एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड भी भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर 50 फीसदी धनराशि पहली पीड़िता को और 20 फीसदी धनराशि दूसरी पीड़िता को देने के आदेश दिए गए।
