Gyanvapi Survey : कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर दिया आदेश 

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Published By Jagat Mishra
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वाराणसी, अमृत विचार। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे के दौरान मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। इस आशय की याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी। दी गई याचिका में कहा गया था कि एएसआई के सर्वे के दौरान झूठी बातें प्रसारित की जा रही हैं ,जिससे सामाजिक शांति प्रभावित हो रही है। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने मीडिया कवरेज के चलते मामले से खुद को अलग कर लेने की बात भी कही थी। 

याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान जिला अदालत की तरफ से आदेश दिया गया है कि एएसआई के सर्वे के दौरान मीडिया का प्रवेश वहां पर ना होने दिया जाए। साथ ही सर्वे में मीडिया कवरेज की भी मनाही अदालत की तरफ से की गई है। गौरतलब है कि जिला अदालत ने पिछले महीने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे कराने की अनुमति दी थी। उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के निर्णय को बहाल रखा। यह सर्वे इस बात का पता लगाने के लिये किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को ढहाकर तो नहीं किया गया है।

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