रामपुर: नाबालिग के अपहरण में दोषी को चार साल की कैद, चार साल पुराने मामले में हुई सजा

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कोर्ट ने छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई

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रामपुर, अमृत विचार। किशोरी का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए चार वर्ष की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

मामला आठ अगस्त 2020 का है। एक व्यक्ति ने अजीमनगर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें गांव के ही युवक पर नाबालिग बेटी के साथ अपहरण करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में फैसला सुनाया।

सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ कई गवाह पेश किए गए। साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष आरोपी बचाता रहा। एडीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रमेश कुशवाहा ने मिलक अब्बू निवासी सिराज पुत्र नन्हे को चार साल की कैद व छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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