नैनीताल में टैक्सी को प्रवेश देने को डीएम, एसएसपी व ईओ से मांगा सुझाव

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के लिए नए टैक्सी परमिटों पर लगी रोक और शहर में प्रवेश दिए जाने के मामले में नैनीताल डीएम, एसएसपी, ईओ से 4 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं। अब इस मामले की सुनवाई भी इसी तारीख को होगी।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने टैक्सी यूनियन की याचिका पर सुनवाई की। टैक्सी यूनियन ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश को संशोधन कर टैक्सियों को नैनीताल शहर में प्रवेश करने दिया जाए। बाहरी राज्यों की टैक्सियां शहर में प्रवेश करती हैं।

इस वजह से लोकल टैक्सी चालकों के सामने रोजीरोटी का संकट खड़ा हो गया है। यह भी बताया कि यूनियन के पास 250 टैक्सी की पार्किंग है।  साथ ही कहा कि तल्लीताल-मल्लीताल में प्रशासन भी पार्किंग मुहैया करा सकता है। यह भी बताया कि जब परमिट नवीनीकरण होता है तो परिवहन विभाग एक मुहर लगा देता है इसमें साफ होता है कि टैक्सी नैनीताल शहर में प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसे में पुलिस बार-बार चालान करती है।

इसपर खंडपीठ ने जिलाधिकारी, एसएसपी और नगर पालिका ईओ से बैठक कर 4 अक्टूबर तक सुझाव मांगा है। मामले के अनुसार पर्यावरणविद् प्रो. अजय रावत ने वर्ष 2017 में याचिका दायर की थी इसके बाद नैनीताल शहर के लिए नए टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। 

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