हरियाणा: NIA की विशेष अदालत ने कीं खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के सहयोगियों की संपत्तियां जब्त 

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Published By Om Parkash chaubey
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नई दिल्ली। हरियाणा में एनआईए की एक अदालत ने आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण पर प्रहार की नयी रणनीति के तहत पाकिस्तान में रहने वाले “सूचीबद्ध खालिस्तानी आतंकवादी” हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के चार सहयोगियों की संपत्ति जब्त कर ली।

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यह पहली बार है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवादियों की संपत्तियों को इतनी सक्रियता दिखाते हुए गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की धारा 26 के तहत जब्त करने का अनुरोध किया है। आतंकवाद रोधी एजेंसी एनआईए के प्रवक्ता ने कहा, “देश में आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने की एनआईए की रणनीति में संपत्तियों को जब्त करना एक नया हथियार बन गया है।

एनआईए ने आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ उनके सदस्यों और सहयोगियों के वित्तीय संसाधनों पर प्रहार करने के लिए यह रणनीति अपनाई है।” एनआईए पहले भी कई आतंकवादियों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर चुकी है और विभिन्न अदालतों में उनकी जब्ती की प्रक्रिया जारी है। मौजूदा मामले में, एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकवाद-रोधी एजेंसी के आवेदन को मंजूरी दे दी जिसमें संपत्ति को जब्त करने की मांग की गई थी।

इस संपत्ति में 7.80 लाख रुपये नकद और एक बड़ी कार शामिल है, जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने कथित तौर पर देश भर में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और मादक पदार्थों की आपूर्ति के लिए किया था।

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