रुद्रपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने दिए LIC को भुगतान के आदेश

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Published By Bhupesh Kanaujia
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रुद्रपुर, अमृत विचार। पति की मौत के बाद एलआईसी द्वारा बीमा पॉलिसी नहीं देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एलआईसी प्रबंधक को सात फीसदी 1.70लाख का भुगतान और वाद व्यय देने का आदेश दिया। इस दौरान अधिवक्ता ने परिवादिनी  के पक्ष में फोरम के सामने सबूत और साक्ष्य पेश किए। जिसके बाद दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फोरम ने अपना फैसला सुनाया।

परिवादिनी के अधिवक्ता आसिफ अंसारी ने बताया कि करतारपुर निवासी सतविंदर कौर ने फोरम में याचिका दर्ज करते हुए बताया था कि उसके पति गुरविंदर सिंह ने 28 अगस्त 2019 को भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमा पॉलिसी करवाई थी। जिसकी प्रीमियम 9832 प्रतिमाह थी और दस वर्षों के लिए बीमा राशि दो लाख के करीब थी।

इस बीमा पॉलिसी की नोमिनी वह खुद थीं। बताया कि तीन अप्रैल 2021 को अचानक पति गुरविंदर की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। पति के अंतिम संस्कार और अंतिम अरदास कराने के बाद जब पति की बीमा पॉलिसी की धनराशि मांगी। तो अधिकारी आनाकानी करने लगा। जिसके बाद उसने एलआईसी नैनीताल रोड काठगोदाम के प्रबंधक जीवन प्रकाश को पत्राचार किया और पति की बीमा पॉलिसी देने की गुहार लगाई।

मगर हमेशा की तरह टालमटोल किया जाना लगा। जिसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा गया। उसका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आखिरकार याचिकाकर्ता ने जिला उपभोक्ता की शरण ली। जिस पर सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह,सदस्य नवीन चंद्र चंदोला,देवेंद्र कुमारी तागरा ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद एलआईसी प्रबंधक को सात फीसदी ब्याज दर के हिसाब से याचिकाकर्ता को 1.70लाख रुपये और पांच हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया।