इलाहाबाद हाईकोर्ट: रिजवान सोलंकी के मामले में जिला अदालत द्वारा अंतिम निर्णय लेने पर लगाई रोक

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कानपुर नगर के जाजमऊ थाना में दर्ज प्राथमिकी पर जिला अदालत में चल रहे ट्रायल की कार्यवाही को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट में लंबित मामले की अगली सुनवाई तक जिला अदालत द्वारा कोई भी अंतिम निर्णय लेने पर रोक लगा दी है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकल पीठ ने रिजवान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा द्वारा इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ जबरन उसके प्लॉट पर कब्जा करने के इरादे से आगजनी और तोड़फोड़ करने पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी।

शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपियों ने उसके प्लॉट पर तब आगजनी और तोड़फोड़ की, जब वह पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार की शादी में गई हुई थीं। दोनों भाई लगातार उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। मालूम हो कि रिजवान सोलंकी भू माफिया के रूप में चिन्हित हैं और उन पर जबरदस्ती लोगों की जमीन और संपत्ति पर कब्जा करने के आरोप हैं।

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