उत्तराखंड सरकार ने घर पर ‘मिनी बार’ खोलने की अनुमति देने संबंधी नियम लिए वापस

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Edited By Amrit Vichar
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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अपनी आबकारी नीति की नियमावली के उस हिस्से को वापस ले लिया है जिसके तहत लोगों को घर में निजी ‘मिनी बार’ खोलने की इजाजत दी गई थी। आबकारी आयुक्त ने बुधवार को कहा कि ऐसे लाइसेंस जारी करने से जुड़े नियमावली के नियम 11 और 13 को अगले आदेश तक वापस लिया जा रहा है। आबकारी नीति 2023-24 की नियमावली को पिछले हफ्ते जारी किया गया था। 

इसमें यह प्रावधान था कि जो लोग पांच साल से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उन्हें घर पर ‘मिनी बार’ के लिए 12 हजार रुपये सालाना के भुगतान पर लाइसेंस जारी किया जा सकता है। लाइसेंसधारी नौ लीटर तक भारत निर्मित विदेश शराब, 18 लीटर विदेशी मदिरा, नौ लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर कुछ शर्तों के साथ घर पर रख सकते हैं।

 इन शर्तों में शामिल है कि बार का सख्ती से निजी उपयोग होगा और कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं की जाएगी और उस क्षेत्र में 21 साल से कम उम्र के लोगों को प्रवेश नहीं करने देना जहां यह ‘मिनी बार’ बनाया गया है। लाइसेंसधारियों को शुष्क दिवसों के दौरान ‘मिनी बार’ को बंद रखना था।

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