प्रतापगढ़: नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

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Published By Sachin Sharma
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प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने दिव्यांग नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। राजेंद्र उर्फ राजेश निवासी थाना लालगंज को 20 वर्ष की कारावास व 50 हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक एवं चिकित्सा आघात एवं पुनर्वास हेतु प्रदान किया जाएगा। वादी मुकदमा ने कोर्ट को बताया की उसकी 15 वर्षीय पुत्री विकलांग है।

11 नवंबर 2017 को वह शाम करीब  6:30 बजे पड़ोस की दुकान पर सामान लेने गई थी। दुकानदार राजेंद्र ने उसकी पुत्री को अंधेरे में अकेला पाकर जबरन हांथ पकड़कर घसीटते हुए बगल के छप्पर में ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय तक उसकी पुत्री को घर वालों ने नहीं देखा तो खोजबीन की। उसकी पुत्री पीडिता मिली तो उसकी हालत देखकर सभी दंग रह गए।

पूछताछ पर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। आरोपी राजेंद्र दुकान छोड़कर भाग गया था। अभियोजन द्वारा छह गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की। 

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