सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: हत्यारों की सजा पर सुनवाई सात नवंबर तक टली, 15 साल पहले कर दी गई थी हत्या

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत 2008 में टेलीविजन पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में पांच दोषियों की सजा पर दलीलों की सात नवंबर को सुनवाई करेगी। एक अग्रणी अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को तड़के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम के बाद घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था। 

अतिरिक्ति सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रवींद्र कुमार पांडे ने बृहस्पतिवार को कहा कि पांचों दोषियों के हलफनामे और परिवीक्षाधीन अधिकारी की सजा-पूर्व रिपोर्ट (पीएसआर) सहित कुछ दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए थे। न्यायाधीश ने रिपोर्ट और हलफनामे तैयार करने का निर्देश देते हुए आगे की कार्यवाही के लिए सात नवंबर की तारीख तय की। अदालत ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को 18 अक्टूबर को दोषी ठहराया था।

ये भी पढ़ें- ED की कार्रवाई के बाद CM गहलोत का पलटवार, 'भाजपा नहीं चाहती कि लोगों को कांग्रेस की ‘गारंटी’ का लाभ मिले'

संबंधित समाचार