कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा, लगाया अर्थदण्ड

Amrit Vichar Network
Published By Sachin Sharma
On

बाराबंकी। नाबालिक के साथ दुष्कर्म के दोषी पाए गए अभियुक्त को न्यायालय ने बुधवार को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 23 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियुक्त के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज था।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 27 जनवरी 2021 को जैदपुर थाने में नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा पिता ने दर्ज कराया था। पुलिस ने अभी उसको गिरफ्तार कर जांच शुरू की तो उसे दोषी पाया। जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-44 ने दोषी पाए गए शैलेन्द्र कुमार पुत्र रामतीरथ निवासी ग्राम मकदूमपुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी को  दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 23,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा। पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। 

यह भी पढ़ें: प्रयागराज: सड़क चौड़ीकरण को लेकर शहर में दहशत, खुद का आशियाना तोड़ने को मजबूर हुए लोग

संबंधित समाचार