Kanpur Farmer Suicide: शिवम ने कबूला, प्रियरंजन ने किया था गोलमाल, अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दाखिल किया शपथ पत्र

कानपुर में किसान बाबू सिंह यादव आत्महत्या के मामले में भाजपा नेता फरार।

Kanpur Farmer Suicide: शिवम ने कबूला, प्रियरंजन ने किया था गोलमाल, अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दाखिल किया शपथ पत्र

कानपुर में किसान बाबू सिंह यादव आत्महत्या के मामले में भाजपा नेता अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी।

कानपुर, अमृत विचार। चकेरी गांव के किसान बाबू सिंह यादव आत्महत्या के मामले में नामजद आरोपी मैनपुरी के भाजपा नेता शिवम सिंह चौहान ने इस मामले में यूपी बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ प्रियरंजन आशु दिवाकर को दोषी ठहराया है। अंतरिम जमानत के लिए दाखिल शपथ पत्र में उसने कबूला है कि प्रियरंजन ने उसे धोखे में रखकर लगभग सवा छह करोड़ रुपये की चेक लीं और उनका प्रयोग बाबू सिंह के मामले में किया। 

किसान की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने निष्कासित भाजपा नेता डॉ. प्रियरंजन, बबलू यादव, किसान के भतीजे जितेन्द्र यादव, मधुर पांडेय, राहुल जैन और शिवम सिंह चौहान के खिलाफ उनकी जमीन हड़पकर धोखाधड़ी करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस मामले में दो आरोपी राहुल जैन और मधुर पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अन्य आरोपी फरार हैं जिनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई चल रही है।

इस मामले में नया तथ्य सामने आया है। सपा नेता और न्याय संघर्ष समिति के संयोजक अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि प्रियरंजन के गैंग के साथी भाजपा नेता शिवम सिंह चौहान ने उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत के लिए डाली गई याचिका का शपथ पत्र उपलब्ध कराया है। जिसमें आरोप लगाया है कि उसने प्रियरंजन को सवा छह करोड़ रुपये की चेक दी थीं।

प्रियरंजन ने उसे धोखे में रखकर खाली चेक ली थीं, जिनका प्रयोग बाबू सिंह के साथ खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी में किया गया। सपा नेता ने बताया कि यह भी जानकारी मिली है कि शिवम सिंह चौहान ने प्रियरंजन पर चेक का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए मैनपुरी में तहरीर दी है।

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