प्रयागराज : कांग्रेस नेता सुरजेवाला की याचिका खारिज
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ वर्ष 2000 में वाराणसी के कैंट थाने में बलवा, तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी अधिकारियों और पुलिस पर हमला करने आदि के कारण गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी है। उक्त फैसला न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने गत 30 अक्टूबर को दोनों पक्षों के द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके अलावा याचिका में याची के अधिवक्ता ने जिला अदालत, वाराणसी से पठनीय रिकॉर्ड मुहैया कराने की मांग की थी, जिससे वह अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। उनका कहना है कि अदालत द्वारा उन्हें जो दस्तावेज मुहैया कराया गया है, वह पठनीय नहीं है।
ये भी पढ़ें -बहराइच : महिला को गन्ने के खेत में खींच ले गया तेंदुआ, मिला क्षत विक्षत शव
