रामपुर: किशोरी से दुष्कर्म करने में आरोपी को 20 साल की कैद, एडीजे छह की कोर्ट का मामला
रामपुर, अमृत विचार। किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे छह की कोर्ट ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 22 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है। स्वार थाने के पैरोकार ने भी आरोपी को सजा दिलाने में काफी मेहनत की है।
बताते चलें कि स्वार थाना क्षेत्र के गांव शिकारपुर निवासी राबेट गांव की रहने वाली किशोरी को कुछ समय पहले बहला फुसलाकर ले गया था। इस बात की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ बेटी का अपहरण करने के बाद उसका दुष्कर्म करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विवचेना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एडीजे छह की कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी राबेट को 20 साल की कैद और 22 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
ये भी पढे़ें:- मुरादाबाद: मम्मी-डैडी रोना मत, बहन को खूब पढ़ाना...आपकी लूजर
