सुलतानपुर: छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल के कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

सुलतानपुर: छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल के कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

सुलतानपुर। अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व 15 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने बुधवार को दोषी अंकित कुमार को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर कुल छह हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। 

एडीजीसी सीएल द्विवेदी ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में सोई हुई नाबालिग लड़की के साथ आरोपी अंकित ने पांच सितंबर 2018 को छेड़छाड़ किया था। जिसका मुकदमा पीड़िता के परिवार वालों ने दर्ज कराया था।

चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने चार गवाह मुकदमे के दौरान पेश किए जिनके आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला किया। कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि का 50 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।

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