बहराइच: नाबालिग बच्ची के दुष्कर्मी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
बहराइच, अमृत विचार। नाबालिग बच्ची के दुष्कर्मी को नौ साल बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्मी पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दुष्कर्मी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह पाक्सो, विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह व सुरेंद्र कुमार मौर्या ने बताया कि पिता की ओर से अपनी नाबालिग 13 वर्षीय बिटिया के अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाना रामगांव के सराय मेहराबाद निवासी बड़कऊवा उर्फ अब्दुल कादिर के खिलाफ दो अगस्त 2014 को थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था।
शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि मुकदमें विवेचनाधिकारी द्वारा 23 सितंबर 2014 को न्यायालय पर आरोप पत्र सौंपा था। आरोपपत्र का तत्कालीन न्यायाधीश ने 14 अक्तूबर 2014 को संज्ञान में लेकर सत्र परीक्षण प्रारंभ किया था। इस दौरान न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण के दौरान गवाहों के आधार पर साक्ष्यों को उपलब्ध कराकर नाबालिग बिटिया को न्याय दिलाने के लिए मुकदमें में कड़ी पैरवी की थी।
शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वरूण मोहित निगम के कोर्ट में अभियुक्त के मुकदमें बचाव व अभियोजन पक्ष के तर्को को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त पर लगाए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए अभियुक्त को अधिकतम बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने अभियुक्त पर एक लाख का अर्थदंड लगाते हुए अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
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