प्रयागराज : अखिलेश यादव को इस मामले में मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक     

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश  यादव को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल और धारा 144 के उल्लंघन मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है और सरकारी अधिवक्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई आगामी 3 फरवरी 2024 को सुनिश्चित की गई है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति  राजबीर सिंह की एकलपीठ ने अधिवक्ता इमरान उल्ला खां और विनीत विक्रम के तर्कों को सुनकर पारित किया। 

मालूम हो कि याचिका में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही और चार्जशीट रद्द किए जाने की मांग की गई थी। अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी सहित 12 नामजद और 300-400 अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महामारी अधिनियम,1897 की धारा 3/4 के तहत गौतमबुद्ध नगर (कमिश्नरेट ग्रेटर नोएडा) के दादरी थाने में 4 फरवरी 2022 को उपनिरीक्षक नीरज कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले के अनुसार 3 फरवरी 2022 को अखिलेश यादव ने लोक दल राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ चुनाव प्रचार के लिए रात्रि 10 बजे जुलूस निकाला, जिसमें कोविड-19 के तहत जारी शासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिससे महामारी के बढ़ने का खतरा उत्पन्न हुआ। इसके साथ ही गौतमबुद्ध नगर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू थी। निर्वाचन आयोग के द्वारा उस समय आदर्श आचार संहिता 2022 लागू होने के कारण रात्रि 10 बजे से प्रातः 8 बजे तक निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टियों के किसी भी कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था। 

हालांकि अखिलेश यादव का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम लुहारली टोल टैक्स से कस्बा दादरी होते हुए नोएडा जाने के लिए प्रस्तावित था, जिसके तहत वह समाजवादी रथ पर सवार होकर थाना क्षेत्र के टोल टैक्स के पास लुहारली गेट से रात्रि 10.30 बजे जीटी रोड होकर कस्बा दादरी होते हुए नोएडा की तरफ चले गए।

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